नवंबर की शुरुआत में नए नियम
नवंबर महीने की शुरुआत आम लोगों के लिए कई नए बदलाव लेकर आई है। 1 नवंबर 2026 से पेंशन, टैक्स, बैंकिंग और घरेलू गैस से जुड़े 7 महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर आपकी जेब पर सीधे पड़ेगा।
पेंशन और टैक्स
सरकारी पेंशन पाने वाले 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) जमा कर सकते हैं। समय पर जमा न करने पर पेंशन रुक सकती है — 80 वर्ष से ऊपर के पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से ही खुली है। आयकर के मोर्चे पर CBDT ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ऑडिट वाले करदाताओं (कारोबारी, पेशेवर, फर्म) के ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है। यह राहत सभी करदाताओं के लिए नहीं, सिर्फ ऑडिट वाले मामलों के लिए है।
GST और बैंकिंग
1 नवंबर से CGST एक्ट के चुनिंदा प्रावधानों में बदलाव लागू हुए हैं — सप्लाई के बाद की छूट, क्रेडिट नोट और GST रिफंड के नियम बदले गए हैं, जिससे कारोबारियों को रिफंड तेज मिलेंगे। बैंकिंग में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए 1 नवंबर से सर्विस चार्ज में बदलाव हुआ है। निवेशकों के लिए SEBI के नियम से 1 नवंबर से AMC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान डिफॉल्ट विकल्प बने हैं। घरेलू गैस के मामले में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 नवंबर को LPG की मासिक कीमतों का रिव्यू किया है।
दवाओं पर भी राहत
9 नवंबर से 137 कैंसर रोधी दवाओं पर NPPA की प्राइस कैप लागू होगी, जिससे मरीजों को सस्ती दवाएं मिलेंगी। ध्यान रहे कि कुछ बदलाव राज्य-विशेष भी हो सकते हैं, इसलिए अपने राज्य के ताजा नोटिफिकेशन जरूर देखें। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सलाह है कि वे पीएम-किसान जैसी योजनाओं की ताजा जानकारी और सरकारी नौकरी नियमों के अपडेट समय पर देखते रहें।

